तलाक किन किन आधार पर ले सकते है ?
आप किसी भी आधार पर तलाक ले सकते है जो कानून सम्मत है ,यह कानून सम्मत क्या है यह पैमाना हर मामले में अलग हो सकता है। कानून में कुछ परिस्थितियां दी हुयी है जिनमे किसी पक्षकार को यह अधिकार है की वह उस आधार पर कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है इनमे से कुछ सामान्य आधार निम्न है जिनमे से किसी भी आधार पर आप तलाक ले सकते है -
विवाहित पक्षकार में से किसी के द्वारा पति या पत्नी के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति या पक्ष से यौन संबंध रखना अर्थात विवाहेतर यौन सम्बन्ध रखना
शारीरिक-रूप से या मानसिक रूप से क्रूरता करना ,
विवाह के पश्चात दो सालों या उससे ज्यादा वक्त से वैवाहिक संबंधो से अलग रहना,
विवाह के किसी भी एक पक्ष को गंभीर लाइलाज यौन रोग होना ,
विवाह के किसी भी एक पक्ष का मानसिक अस्वस्थता या पागल होना ,
विवाह के किसी भी एक पक्ष द्वारा धर्म परिवर्तन कर लेना
इनके अलावा कुछ अन्य आधार भी है जो पत्नी को तलाक लेने के अधिकारी बनाते है वे अधिकार केवल पत्नी को ही प्राप्त है।
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